शेखपुरा : 2017 के शराब मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, गवाही नहीं देने पर कोर्ट की कार्रवाई

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बरबीघा के पूर्व थाना अध्यक्ष सहित अन्य पर गिरफ्तारी वारंट

AI इमेज. प्रभात खबर

Sheikhpura Court Order : शेखपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार सहित अन्य के खिलाफ 2017 के शराब मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. गवाही में देरी पर विशेष न्यायाधीश ने यह सख्त कदम उठाया है, जो पुराने मामलों के त्वरित निपटारे के पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है.

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Sheikhpura Court Order : उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार झा ने शेखपुरा जिले के बरबीघा के तत्कालीन थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सहित अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

2017 के शराब संबंधी एक मामले में अभी तक गवाही नहीं दिए जाने को लेकर यह सख्त कदम उठाया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद मामलों के विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बताया कि 4 जनवरी 2017 को बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत बवनबीघा गांव से सुनीता देवी को 44 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था.

गिरफ्तारी के समय शामिल अधिकारी और गवाही की स्थिति

गिरफ्तारी के समय उत्पाद निरीक्षक रंजीव कुमार झा के साथ बरबीघा के तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार, उत्पाद सिपाही यशवंत कुमार के साथ नालंदा जिला के सरमेरा थाना अंतर्गत ईशुआ गांव निवासी सरवन सिंह भी शामिल थे.

इस मामले में न्यायालय और अभियोजन द्वारा न्यायालय में गवाही देने के लिए थानाध्यक्ष नवीन कुमार, उत्पाद सिपाही यशवंत कुमार सहित अन्य को कई बार सूचित किया गया. इस मामले में उत्पाद निरीक्षक रंजीव कुमार झा ने अपनी गवाही दर्ज कराई है, लेकिन अन्य लोगों की गवाही नहीं होने के कारण यह मामला लंबित चल रहा है.

पटना उच्च न्यायालय के निर्देश और त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों में ऐसे मामलों की नित्य प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि गवाही के लिए अगली तिथि पर इन सभी के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा उनके द्वारा की जाएगी.

कार्य शिथिलता पर उच्च न्यायालय को सूचना देने की चेतावनी

स्थानीय उत्पाद मामलों के न्यायाधीश के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय को भी इन पुलिस अधिकारियों के कार्य शिथिलता के बारे में सूचना देते हुए उचित और कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी.

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