शेखपुरा : जिले के मुरारपुर गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया जायेगा. सरकार द्वारा जारी नये उत्पाद अधिनियम के बार-बार उल्लंघन पर उत्पाद विभाग ने यह निर्णय लिया है. जिले में इस कानून के बनने के पूर्व देशी शराब के कारोबार के रूप में कुख्यात 16 स्थानों को चिह्नित किया गया था, परंतु मुरारपुर गांव में पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध महुआ शराब निर्माण का कार्य नहीं रुक पा रहा है.
उत्पाद अधीक्षक विकेश कुमार ने बताया कि नये कानून के प्रावधानों के तहत मुरारपुर के ढाढ़ी टोला में सामूहिक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन के पास भेजा गया है. सभी तथ्यों पर विचार कर डीएम जुर्माना की रकम और उसे वसूले जाने के बारे में अंतिम निर्णय लेंगे. नये अधिनियम के लागू होने के पूर्व इन गांवों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया था और परंपरागत रूप से इस काम से जुड़े लोगों को शराब के बदले दूसरे रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा था.