समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक

Updated at : 21 May 2016 4:45 AM (IST)
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समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक

शेखपुरा : जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने अधिकारियों को बताया कि आम लोगों की समस्याओं का निबटारा अब 60 दिनों में करना होगा. इस निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं किये जाने पर अधिकारी को सजा, जुर्माना या दोनो की जा सकती है. अगले माह पांच जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार लागू करने […]

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शेखपुरा : जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने अधिकारियों को बताया कि आम लोगों की समस्याओं का निबटारा अब 60 दिनों में करना होगा. इस निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं किये जाने पर अधिकारी को सजा, जुर्माना या दोनो की जा सकती है. अगले माह पांच जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार लागू करने जा रही है. इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

जिलाधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में डीडीसी निरंजन कुमार झा, एडीएम जवाहर प्रसाद सिन्हा सहित सभी जिला स्तरीय जिला स्रतीय विभागों के अधिकारी और बीडीओ तथ सीओ मौजूद थे. बैठक की जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि इस अधिनियम के तहत एडीएम जवाहर प्रसाद सिन्हा को जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा शंभु शरण को अनुमंडल स्तरीय अधिकारी नामित किया गया है.
अधिनियम के तहत ससमय शिकायतों का निबटारा नहंी करने पर अपील करने की भी व्यवस्था है. अपीलीय पदाधिकारी सजा या जुर्माना लगा सकेंगे. जिलाधिकारी इस मामले के द्वितीय अपीलीय अधिकारी है. उन्होंने कार्यशाला में बताया कि इस अधिनियम के तहत वे अधिकतम सजा या जुर्माना लगाने के पक्षधर है. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत जिला के कोई भी व्यक्ति जन शिकायत निवारण अधिकार काउंटर पर आकर विहित प्रपत्र में शिकायत दर्ज करवा सकेगा. साथ ही आवेदन के साथ आधार नंबर और मोबाइल नबंर भी साथ देना होगा. शिकायत वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी किया जा सकता है. शिकायतों के प्राप्त होने के बाद आवदेन को आठ दिनों के बाद प्रथम सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा और उसके बाद कार्यों के आधार पर निष्पादन की रूपरेखा तय की जायेगी. जिलाधिकारी ने इस कार्यशाला में सभी अधिकारी को बताया कि जनता दरबार सहित अन्य स्थानों के प्राप्त शिकायतों को 15 दिनों के अंदर शून्य कर लें. इस अधिनियम के लागू होने के बाद सभी शिकायती आवेदन समयसीमा के अंदर ही निबटाये जायेंगे.
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