मुखिया हत्याकांड में पूर्व मुखिया को उम्रकैद
Updated at : 22 Feb 2015 7:43 AM (IST)
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शेखपुरा : कोसुम्भा ग्राम पंचायत के मुखिया अजय कुमार सिंह की हत्या के मामले में न्यायालय ने कोसुम्भा के पूर्व मुखिया अनिल कुमार महतो उर्फ मोहन मुखिया को उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने इस मामले में 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया है. अपर जिला जज सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने […]
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शेखपुरा : कोसुम्भा ग्राम पंचायत के मुखिया अजय कुमार सिंह की हत्या के मामले में न्यायालय ने कोसुम्भा के पूर्व मुखिया अनिल कुमार महतो उर्फ मोहन मुखिया को उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने इस मामले में 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया है. अपर जिला जज सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने शनिवार को आदेश सुनाया.
मामले में मोहन मुखिया को दोषी करार दिया गया था तथा उसके दो भाई जयराम महतो तथा बाल्मिकी महतो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया था.
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