स्वयं करें होल्डिंग टैक्स का निर्धारण

Updated at : 16 Jul 2013 1:49 PM (IST)
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स्वयं करें होल्डिंग टैक्स का निर्धारण

* समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा सस्ता व विलंब से पड़ेगा महंगाशेखपुरा : आपका कर आपकी सेवा में की तर्ज पर शहर में विकास और सफाई का कार्य कर रहे नगर विकास विभाग के आदेशों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी. विभाग द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक अब भवन और परती जमीन का […]

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* समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा सस्ता व विलंब से पड़ेगा महंगा
शेखपुरा : आपका कर आपकी सेवा में की तर्ज पर शहर में विकास और सफाई का कार्य कर रहे नगर विकास विभाग के आदेशों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी. विभाग द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक अब भवन और परती जमीन का कर निर्धारण किया जायेगा. खास बात यह है कि निर्धारित दरों के आधार पर शहरवासी एक खास प्रपत्र में अपने घर एवं जमीन के कर का मूल्यांकन स्वयं करेंगे. स्वयं कर निर्धारण के बाद मैनुअल के साथ-साथ अब ऑनलाइन आवेदन भी जमा करा सकेंगे.

* स्वयं कर निर्धारण करने की व्यवस्था
नगर विकास विभाग ने शहरी आबादी के भवनों को कर निर्धारण के लिए तीन प्रकार में विभाजित किया है, जिसमें प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क एवं अन्य सड़क के अंतर्गत आनेवाले भवनों में आरसीसी छतवाला पक्का मकान, एस्बेस्टस, कोरोगेटेड चादर की छत वाला पक्का मकान एवं इसके अलावे अन्य प्रकार शामिल हैं. इन भवनों के मालिक स्वयं कर निर्धारण कर आवेदन फार्म नगर परिषद में जमा करायेगा.

* होगी पैनी नजर
नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित स्वयं कर निर्धारण कार्य में मकान मालिक गड़बड़ी नहीं कर सकें, इसके लिए कड़े अर्थदंड के साथ-साथ पैनी नजर की भी व्यवस्था की गयी है. स्व कर निर्धारण के दौरान अगर दरों की अनदेखी की गयी तब सौ फीसदी अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जायेगी. यह अर्थदंड कर निर्धारण की राशि पर सौ फीसदी का होगा.

* कर जमा करने पर मिलेगी छूट
अगर आप होल्डिंग टैक्स जमा करने में सजग है. तब बेहतर नागरिक कहलायेंगे और छूट भी मिलेगा. 01 अप्रैल से 30 जून तक टैक्स जमा करनेवालों को 05 फीसदी, जबकि 01 जुलाई से 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि दोनों अवधि बीत जाने के बाद प्रति माह 1.5 फीसदी की दर से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जायेगा.

* परती भूमि पर भी लगेगा टैक्स
नये नियमों में अब नगर परिषद की परती जमीन पर भी होल्डिंग टैक्स लगेंगे. इसके लिए प्रधान मुख्य सड़क में 04 रुपये मीटर, मुख्य सड़क 03 रुपये मीटर एवं अन्य सड़कों में 02 रुपये मीटर की दर से कर निर्धारण किया गया है, जबकि नगर पंचायत के लिए टैक्स की दरें कम होगी.

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