शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में एक अदालत ने जिले में पिछले साल अपनी नाबालिग साली से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को 12 साल की कैद की सजा सुनायी. बाल यौन अपराध संरक्षण अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने राजीव महतो को पोक्सो की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे 12 साल की कैद की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विशेष सरकारी वकील नाइला बेगम ने बताया कि नालंदा के मुसहरी गांव के निवासी राजीव ने पिछले साल 23 जुलाई को अपने ससुराल में अपनी साली से बलात्कार किया. उसके अगले ही दिन पीड़िता ने शिकायत दर्ज करायी थी. मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई. बेगम के मुताबिक राजीव की शादी पिछले साल जून में शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी हुई थी. वह शादी के बाद दूसरी बार ससुराल गया था. उसी दौरान उसने यह अपराध किया.