शेखपुरा : अधिवक्ता अजय कुमार हत्याकांड में दो व्यक्ति को दोषी पाया गया. सजा 28 जून को सुनाई जायेगी. एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने 2012 के इस मामले में कार्रवाई पूरा होने के बाद निर्णय दिय है. न्यायालय ने गवय गांव के कार्यानंद सिंह और मालदह गांव के पंकज सिह को दोषी पाया है. अधिवक्ता अजय कुमार गवय गंव के रहने वाले थे तथा यहां जिला न्यायालय में नियमित वकालत करने आते थे. अधिवक्ता की पत्नी कुमारी अर्चना ने पुलिस के समक्ष हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले में अपर लोक अभियोजक जगदीश चौधरी ने बताया कि 16 जुलाई 2012 को तड़के चार बजे दोनों अधिवक्ता के घर का दरवाजा तोड़ कर धारदार हथियार से जान मारने की नीयत से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था. घायल अधिवक्ता को तुरंत यहां सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिंताजनक हालत में डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया था. वहीं अधिवक्ता ने अंतिम सांस ली. इस मामले में दोनों अभियुक्त जेल में बंद थे.
पटना हाइकोर्ट ने जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए एडीजे को इस मामले को छह माह में पूरा कर लेने को कहा था. अपर लोक अभियोजक ने आगे बताया कि इस मामले में अभियोजन द्वारा 09 गवाह प्रस्तुत किया गया था, परंतु डॉक्टर और दारोगा के अलावे किसी ने घटना का समर्थन नहीं किया था. कोर्ट ने अधिवक्ता अजय कुमार के मृत्यु पूर्व बयान को भी निर्णय का आधार बनाया है.