शेखपुरा : जिला में शराब कारोबारी का मकान नीलाम किया जायेगा. जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने नगर क्षेत्र के जमालपुर बीघा के शराब कारोबारी महेश चौधरी उर्फ पईया का मकान अधिहरण कर लिया है. अब यह सरकार की संपत्ति हो गयी है. जिलाधिकारी ने इस मामले में न्यायालय की कार्रवाई पूरा करने के बाद विस्तृत आदेश परित किया है. जिलाधिकारी ने अपने आदेश में अनुमंडलाधिकारी को एक सप्ताह में इस मकान को नीलाम करने का आदेश दिया है.
जिले की इस पहली अधिहरण की कार्रवाई के बाद शराब कारोबारी में भय व्याप्त हो गया है. जिलाधिकारी के पास अभी दो और मकान तथ पांच वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव लंबित है. प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि 23 जनवरी 2017 को उत्पाद विभाग की छापेमार टीम ने पईंया के घर पर छापेमारी की थी. छापामार दस्ता ने उसके घर से 111 बोतल विदेशी शराब जब्त की थी, परंतु मौके पर पईया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था. सरकार द्वारा बनायी गयी मद्य निषेध कानून के तहत शराब का कारोबार करने, भंडारण करने आदि पर मकान को जब्त कर नीलाम करने का प्रावधान है. उत्पाद विभाग के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी ने इस कानून के धारा 58 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया है. जिलाधिकारी ने इस आदेश के पूर्व न्यायालय में पईयां का भी पक्ष सुना. पईया ने इस मामले में खुद को निर्दोश बताते हुए किसी दूसरे के द्वारा शराब रख कर दुश्मनी साधने का पक्ष रखा था, परंतु जिलाधिकारी ने उसे सभी दलीलों को अस्वीकार करते हुए उसे शराब भंडारण करने का दोषी पाते हुए मकान नीलाम करने का आदेश जारी किया है.