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अब दक्षता परीक्षा में तीन बार फेल शिक्षकों की सेवा होगी बहाल

पुपरी : अब तीन बार में से दक्षता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सेवा में बने रहेंगे. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है. लिये गये अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस बात को लेकर अब तक जिन शिक्षकों को हटा दिया गया है, उन्हें […]

पुपरी : अब तीन बार में से दक्षता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सेवा में बने रहेंगे. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है. लिये गये अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस बात को लेकर अब तक जिन शिक्षकों को हटा दिया गया है, उन्हें फिर से सेवा में लिया जाय. ऐसे शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा.

उसके बाद वे फिर से दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे. इस संबंध में बीइओ अरुण कुमार ठाकुर ने बताया कि सुप्रिम कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग के विशेष सचिव विनोद कुमार सिंह पत्र जारी कर सभी वरीय प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को इस आशय की जानकारी दी है. कहा है कि इस आधार पर हटाये गये शिक्षक को फिर से बहाल किया जाय. इस अवधि में वे जितने दिन काम नहीं किये हैं, उसे नो वर्क नो पे मान लिया जायेगा. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत तीन बार दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों को हटाने का प्रावधान है,

जिसके तहत हीं ऐसे सैकड़ों शिक्षक को कार्य से हटाया या था. उसी दौरान प्रखंड के गंगटी स्थित मध्य विद्यालय की शिक्षिका का वेतन बंद कर दिया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ऐसे सैकड़ों शिक्षक को तत्काल राहत मिल जायेगी. साथ ही छह माह के विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें दक्षता परीक्षा में शामिल किया जायेगा.

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