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Sasaram News : 25 वर्ष पुराने हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 18 Mar 2025 10:18 PM (IST)
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Sasaram News : 25 वर्ष पुराने हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Sasaram News : हत्याकांड में मंगलवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई

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सासाराम कोर्ट. मंगलवार को दावथ थाना क्षेत्र के तड़वाल, नवाबगंज में 25 वर्ष पहले हुए कामता सिंह हत्याकांड में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 12 के न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने इस मामले में दावथ थाना क्षेत्र के तड़वाल, नवाबगंज निवासी नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, अयोध्या सिंह व योगेंद्र सिंह को सजा सुनायी गयी. इस मामले के पांचवें अभियुक्त जंग बहादुर सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी थी. मामले की प्राथमिकी 25 वर्ष पूर्व मृतक के चचेरे भाई राजनंदन सिंह ने दावथ थाना कांड संख्या 27/2000 में दर्ज करायी थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 663/2000 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक श्रीकांत सिंह ने बताया कि 29 जून 2000 को अभियुक्तों ने जमीन की मापी में पांच हाथ जमीन के विवाद को लेकर कामता सिंह को लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इलाज के क्रम में कामता सिंह की मौत हो गयी थी. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/147 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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