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अनियमितता के आरोप में डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द

Updated at : 31 Jul 2025 3:44 PM (IST)
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अनियमितता के आरोप में डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द

जन वितरण प्रणाली दुकान के विक्रेता रामनारायण साह का अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है

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शिवसागर. प्रखंड की करूप पंचायत इ-पीडीएस संख्या 123400100176 जन वितरण प्रणाली दुकान के विक्रेता रामनारायण साह का अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है. यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुकेश कुमार की जांच व अनुशंसा के आधार पर की गयी है. जांच में पाया गया कि विक्रेता रामनारायण साह ने आवंटन के अनुरूप अपने भंडार में खाद्यान्न नहीं रखा था, जो विचलन कर कालाबाजारी कर दिया गया था. इसके अलावा जांच के दौरान करूप पंचायत के सेमरी गांव के लाभुकों द्वारा शिकायत की गयी कि डीलर की दुकान प्रायः बंद रहती है और खाद्यान्न वितरण भी सही से नहीं किया जाता था. पहले भी जांच के क्रम में दुकान बंद पायी गयी थी, जिसके लिए डीलर द्वारा कुछ बहाना बता दिया जाता था. लेकिन इस बार जांच में में पायी गयी अनियमितता के कारण अनुमंडल पदाधिकारी ने डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय लिया. इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ऐसे डीलर जो विभागीय नियमों व संबंधित कार्यालय आदेशों का उल्लंघन करते हैं और खाद्यान्न का वितरण में लापरवाही करते हैं, तो उनके खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगी. उन्होंने बताया कि सरकार की योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. …..प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जांच व अनुशंसा पर की गयी कार्रवाई

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By ANURAG SHARAN

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