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नये क्षेत्रों में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें

सासाराम न्यूज : नगर विकास एवं आवास विभाग ने नौ निर्देशों का पालन कर स्ट्रीट लाइट लगाने का दिया है निर्देश

सासाराम न्यूज : नगर विकास एवं आवास विभाग ने नौ निर्देशों का पालन कर स्ट्रीट लाइट लगाने का दिया है निर्देश

सासाराम नगर.

जिले के नगर निकायों के विस्तारित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया है. विभाग ने सभी नगर निकायों को इस संबंध में पत्र लिखा है. पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन नगर निकायों में इइएसल की ओर से स्ट्रीट लाइटें अधिष्ठापित की गयी हैं, वहां पहले उसके सभी दावों का निष्पादन करने के बाद नयी स्ट्रीट लाइटें लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए विभाग ने नौ दिशा-निर्देश निकायों को दिये हैं. इस पत्र के बाद नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का रास्ता साफ हो गया है. इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निगम ने करीब आठ माह पहले सर्वे कराया था. लेकिन, विभाग की रोक के बाद यह फाइल धूल फांक रही है. हालांकि, अब विस्तारित क्षेत्र की सड़कें भी रात अंधेरे में जगमग करेंगी. सब ठीक रहा, तो 15 दिनों के अंदर इन विस्तारित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इस संबंध में मेयर काजल कुमारी ने कहा कि विभाग से कार्यालय को पत्र मिला है. सशक्त समिति की होनेवाली बैठक में इस एजेंडे को शामिल कर जल्द-से-जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया जायेगा. इसके बाद बोर्ड की बैठक में चर्चा कर इसकी निविदा निकालने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया जायेगा. हमलोग पहले भी स्ट्रीट लाइट लगाने की पहल किये थे. लेकिन, विभाग की रोक की वजह से मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था.

नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र, जहां लगेंगी नयी स्ट्रीट लाइटें

नगर निगम के विस्तार में कुल 10 पंचायत शामिल थे, जिसमें शिवसागर प्रखंड की कुम्हऊ पंचायत और सासाराम प्रखंड की नौ पंचायत शामिल हैं. इन पंचायतों के कुल 65 गांवों तुर्की, बाराडीह, मुरादाबाद, मुरादाबाद खुर्द, मुरादाबाद कला, नेकरा, सेमरा, बैजला, कर्मडिहरी, तेतरी, धुवा, कठडिहरी, शुंभा, गोटपा, करमा, उचितपुर, हरिपुर, न्याय, नेकरा, डिहरा, रामपुरजोई, सैदाबाद, डोरियांव, कुम्हऊ, सराय, पट्टीचतुर्भुज, बलथुआ, बनरसिया, बेलाढ़ि, महद्दीगंज, कुराईच, खैरा, भताढी, करपुरवा, निरंजनपुर, विशुनपुरा, सिंगूही, नौगाही, भदोखरा, महरनिया, अगनी, सिकरिया, बेलहर, मलाव, सोनगांवा, हेतिमपुर, अहराव, मिश्रीपुर, धनपुरवा, मादैनी, उधोपुर, वसंतपुर, घटमापुर, निमा, अदमापुर, दवनपुर, अमरी, दुर्गापुर, अमरा, बांसा, जगदवनडीह, करवंदिया, गायघाट, फाजिलपुर, गिजवाही, कंचनपुर, कुरदैन, धनकाढ़ा और कोटा में स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेंगी.

इन निर्देशों का पालन कर निकाली जायेगी निविदा-नगर निकायों के विस्तारित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के लिए नगर निकाय स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा, जो सम्मिलित रूप से सर्वेक्षण कर आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट की संख्या का निर्धारण करेंगे.

-उक्त समिति में उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, सहायक लोक स्वच्छता व अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, उर्जा विभाग के अभियंता, नगर निकायों में कार्यरत कनीय अभियंता व संबंधित वार्ड के पार्षद रहेंगे.

-उक्त समिति द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के उपरांत चयनित स्थानों पर पूर्व से अवस्थित विद्युत पोल पर ही आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगे.

-समिति से जांचोपरांत प्राप्त सभी वार्डों में लगायी जाने वाली स्ट्रीट लाइटों की संख्या को संकलित कर आवश्यक स्ट्रीट लाइटों की संख्या के निर्धारण के पहले उसपर व्यय होने वाले विद्युत विपत्र की देयता सक्षमता का आकलन कर संबंधित नगर निकाय की सशक्त स्थायी समिति व बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया जायेगा.

-कंडिका चार के आलोक में चयनित स्थानों पर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन व उसके रखरखाव से संबंधित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग से प्रकाशित अद्यतन अनुसूचित दर के अनुरूप प्राक्कलन तैयार होगा.

-प्राक्कलन तैयार करने के उपरांत सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन व स्वीकृति प्राप्त कर इपीआरओसी-2.0 के माध्यम से निविदा आमंत्रण कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.

-अधिष्ठापित स्ट्रीट लाइट के रखरखाव का दायित्व अधिष्ठापन अवधि की समाप्ति के बाद पांच वर्षों तक के लिए होगा, जिसके लिए संबंधित निविदादाता प्रति वर्ष अधिष्ठापित स्ट्रीट लाइट की कुल लागत में विद्युत पोल की कुल लागत को घटाकर शेष राशि के प्रतिशत में प्रत्येक वर्ष के लिए अंकित करेंगे, जो कि उक्त राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा.

-प्रत्येक नगर निकाय में पूर्व से अधिष्ठापित स्ट्रीट लाइट के रखरखाव का दायित्व संबंधित नगर निकाय का होगा.

-नगर निकाय में अधिष्ठापित स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव नहीं करने की स्थिति में संवेदक से स्पष्टीकरण करते हुए इकरारनामा के अनुसार जमानत की राशि को जब्त कर लिया जायेगा और उसके निबंधन को काली सूची में डालते हुए इकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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