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Sasaram News : जानलेवा हमले के मामले में दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा

Updated at : 24 Mar 2025 5:38 PM (IST)
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Sasaram News : जानलेवा हमले के मामले में दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा

Sasaram News : 12 वर्ष पुराने हमले के मामले में आया फैसला

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सासाराम कोर्ट.

12 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 12 के न्यायालय ने दोषी उमेश चौधरी, निवासी तुंबा रोहतास को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए 15500 रुपये अर्थदंड किया है. मामले की प्राथमिकी रोहतास थाना कांड संख्या 23/2013 अभियुक्त के भाई मुकेश चौधरी ने दर्ज करायी थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 322 /2013 में चल रहा था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना 19 फरवरी 2013 को रोहतास थाना क्षेत्र के तुंबा में घटी थी. पूर्व के जमीन विवाद को लेकर अभियुक्त गाली-गलौज कर रहा था. इसको मना करने पर अभियुक्त ने अपने भाई की पत्नी गुड़िया चौधरी की जान मारने की नीयत से कुदाल से मारकर सिर फोड़ दिया था. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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PANCHDEV KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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