आरटीइ नामांकन में लापरवाही पड़ेगी भारी, 11 प्रखंडों के बीइओ व दर्जनों निजी स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस
Published by : ANURAG SHARAN Updated At : 02 Apr 2026 4:35 PM
SASARAM NEWS.शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) की धारा 12(1)(सी) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के नामांकन में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है.
742 आवंटित बच्चों में से 298 का नामांकन अब भी लंबित, तीन दिन में निष्पादन का अल्टीमेटम प्रतिनिधि, सासाराम ऑफिस शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) की धारा 12(1)(सी) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के नामांकन में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. ज्ञानदीप पोर्टल पर रेंडमाइजेशन के माध्यम से आवंटित बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन न कराने पर अकोढ़ीगोला, बिक्रमगंज, चेनारी, दावथ, डेहरी, दिनारा, करगहर, नासरीगंज, नौहट्टा, नोखा व सासाराम उक्त 11 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है. साथ ही इन प्रखंडों के दर्जनों निजी स्कूलों को भी अलग से स्पष्टीकरण पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे अब तक नामांकन नहीं लेने के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगा गया है. ज्ञानदीप पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 742 बच्चों को निजी स्कूलों में आवंटित किया गया था, जिनमें से केवल 405 का ही नामांकन हो सका है और 298 बच्चों का नामांकन अब भी लंबित है. पत्र में कहा गया है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद लंबित आवेदनों का निष्पादन न करना उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है. डीइओ मदन राय ने कहा कि संबंधित बीइओ और निजी स्कूलों को तीन दिनों के अंदर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया गया है. ऐसा न करने पर सक्षम प्राधिकार को आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा कर दी जायेगी. गौरतलब है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार ने 11, 26 और 30 मार्च को इस संबंध में निर्देश जारी किया, इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की गयी.
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