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बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 30 Jan 2026 8:55 PM (IST)
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बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास

SASARAM NEWS.मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व पांच वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या से जुड़े मामले में जिला जज-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनवाई की.

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सासाराम कोर्ट.

मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व पांच वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला जज-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त रिशु पांडेय उर्फ विकास पांडेय को सश्रम आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अभियुक्त वास्तु विहार तेतरी, लालगंज, सासाराम का निवासी है.अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता के परिवार को दी जायेगी. इसके साथ ही पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता के परिजनों को पांच लाख रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दिलाने का भी निर्देश दिया गया है.मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना 25 दिसंबर 2023 को सुबह करीब 7.30 बजे सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटी थी. अभियुक्त के खिलाफ 18 नवंबर 2024 को आरोप का गठन किया गया था.अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गयी, जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया. साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376ए, 302 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी.

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Vikash Kumar

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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