ePaper

हत्या के 27 साल पुराने मामले में पांच अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 19 Aug 2025 5:24 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या के 27 साल पुराने मामले में पांच अभियुक्त दोषी करार

हत्या के 27 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश दशम उमेश राय की अदालत ने मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया

विज्ञापन

सासाराम कोर्ट. गाड़ी में नहीं बैठाने को लेकर उपजे विवाद से जुड़े हत्या के 27 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश दशम उमेश राय की अदालत ने मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया. रोहतास थाना कांड संख्या 107/1998 में दर्ज प्राथमिकी का ट्रायल सत्रवाद संख्या 630/2000 में चल रहा था. इस मामले में कोर्ट ने दीप नारायण सिंह, जग्गू यादव, रामस्वरूप सिंह, राम रूप सिंह को हत्या से जुड़े भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी पाया. वहीं, एक अन्य अभियुक्त राम भजन साह को कोर्ट ने मारपीट से जुड़े भारतीय दंड विधान की धारा 323 के तहत दोषी पाया है. सभी अभियुक्त तेलकप रोहतास के रहने वाले हैं. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक दिनेश सिन्हा ने बताया घटना 27 वर्ष पूर्व एक अक्तूबर 1998 को रोहतास थाना क्षेत्र के तेलकप मोड़ के पास घटी थी. यहां मामले के सूचक जय कुमार सिंह अपने पिता जोखन सिंह व अन्य लोगों के साथ भाड़े की गाड़ी से पुरानी एंबेसडर गाड़ी खरीदने के लिए रोहतास आये थे. सौदा नहीं पटने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे. तभी रास्ते में तेलकप मोड़ के पास सभी अभियुक्त सूचक की गाड़ी को हाथ देकर रुकवाये व गाड़ी में बैठने की जिद करने लगे. जब सूचक के पिता जोखन सिंह ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने से इनकार किया, तो सभी अभियुक्त मिलजुल कर जोखन सिंह पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था. गंभीर रूप से जख्मी जोखन सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. अदालत आगामी 22 अगस्त को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी. —अदालत 22 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनायेगी अपना फैसला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ANURAG SHARAN

लेखक के बारे में

By ANURAG SHARAN

ANURAG SHARAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन