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जिले के 95 प्रत्याशियों ने अब तक नहीं दिया खर्च का ब्योरा

Updated at : 09 Dec 2025 10:38 PM (IST)
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जिले के 95 प्रत्याशियों ने अब तक नहीं दिया खर्च का ब्योरा

लेखा दायर करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर निर्धारित, समय पर ब्योरा नहीं देने पर अगला चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक

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सासाराम नगर. जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों से 95 प्रत्याशी मैदान में थे. सभी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा. लेकिन, सफलता सात को मिली. इसकी घोषणा 14 नवंबर को हुई थी. इसके बाद से अब तक इन प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का लेखा जोखा अब तक नहीं दिया है. इसको लेकर मंगलवार को डीआरडीए सभागार में इन प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों को लेखा जोखा शेड्यूल में दिये गये कॉलम में भरने का प्रशिक्षण दिया गया. साथ ही अंतिम तिथि से भी अवगत कराया गया. नोडल पदाधिकारी जिला निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों, निर्दलीय प्रत्याशी व निर्वाचन अभिकर्ता की बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान किये गये व्यय संधारण से संबंधित अंतिम लेखा को परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर अंतिम रूप से जमा कराया जाना है. बैठक में प्रत्याशियों द्वारा समर्पित किये जानेवाले दस्तावेज की विस्तृत जानकारी दी गयी. प्रत्याशियों को बताया गया कि एनेक्सचर इ2 में पांच भाग है, जिसमें प्रथम भाग में प्रत्याशियों को चुनाव खर्च से संबंधित सामान्य सूचना भरी जानी है. दूसरे भाग में विभिन्न मदों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये खर्चे की विवरणी संधारित की जानी है. तीसरे भाग में करदाता को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फंड की जानकारी संधारित की जानी है. चौथे भाग में प्रत्याशी को इस आशय का एफिडेविट समर्पित करना है कि उनके द्वारा किये गये सारे खर्चों का सही विवरण प्रस्तुत किया गया है. पांचवें भाग में इससे संबंधित एक्नॉलेजमेंट फॉर्म समर्पित करना है. शेड्यूल एक से 11 तक में भरेंगे रैली, बैठक व अन्य खर्च का ब्योरा बैठक में प्रत्याशियों को शेड्यूल एक से 11 की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी. शेड्यूल एक में प्रत्याशियों द्वारा पब्लिक मीटिंग, रैली, प्रोसेशन से संबंधित खर्चा दाखिल करना है. शेड्यूल दो में स्टार कैंपेनर से संबंधित प्रत्याशी द्वारा वहन किया गया खर्चा दाखिल करना है. शेड्यूल तीन में प्रत्याशी कैंपेन मेटेरियल यथा हैंड बिल, पैंपलेट में किये गये खर्चा दाखिल करना है. शेड्यूल चार में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किये गये कैंपेन से संबंधित खर्चा दाखिल करना है. शेड्यूल पांच में वाहन पर किये गये खर्चे से संबंधित ब्यौरा दाखिल करना है. शेड्यूल छह में कैंपेन वर्कर्स, एजेंट्स पर किये गये खर्चे से संबंधित ब्यौरा भरना है. शेड्यूल सात में खुद की निधि से किये गये खर्चे की जानकारी दाखिल करनी है. शेड्यूल आठ में पॉलिटिकल पार्टी से प्राप्त फंड की जानकारी दाखिल करनी है. शेड्यूल नौ में किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त फंड की जानकारी दाखिल करनी है. शेड्यूल 10 में न्यूज पेपर व टीवी चैनल में आपराधिक ब्योरा प्रकाशित किये जाने से संबंधित खर्चे की जानकारी दाखिल करनी है. शेड्यूल 11 में वर्चुअल कैंपेन से संबंधित खर्चे के बारे में जानकारी देनी है. प्रत्याशियों को बताया गया कि सभी दस्तावेज पूर्णरूपेण व त्रुटि रहित भरते हुए अंतिम लेखा के साथ समर्पित करना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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