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Saran News : दहेज प्रताड़ना के दो मामलों में दो पतियों को कैद व अर्थदंड की सजा

Updated at : 24 Jun 2025 9:43 PM (IST)
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Saran News : दहेज प्रताड़ना के दो मामलों में दो पतियों को कैद व अर्थदंड की सजा

Saran News : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामलों में न्यायालय ने दो पतियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है.

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छपरा(कोर्ट). दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामलों में न्यायालय ने दो पतियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सुमित कुमार सिंह ने विचारण बाद संख्या 708/ 25 में मांझी थाना क्षेत्र के ओठा भूआलपुर निवासी पति सुपन माझी को भादवि की धारा 498 ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की करावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनायी है. मामले में पत्नी सोना देवी ने आठ जुलाई 2013 को अपने पति समेत अन्य पर सोने की चेन और पचास हज़ार रूपये नगद की मांग करने और नहीं देने पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक पदाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर की थी. वहीं एक और दहेज प्रताड़ना मामले में अमनौर थाना कांड संख्या 122/ 2014 के विचारण वाद संख्या 1064/25 में अमनौर थाना क्षेत्र के अपहर निवासी अवधेश राम को दहेज प्रताड़ना के आरोप में तीन साल कैद की सजा और दस हजार अर्थ दंड जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनाई है. दोनों मामलों में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अविनाश तिवारी ने सरकार का पक्ष न्यायालय मे रखा और बहस के दौरान गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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