मशरक. प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के तहत चलाये जा रहे विशेष जागरूकता कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान जिला मिशन समन्वयक निभा कुमारी ने कहा पॉश एक्ट का उद्देश्य सभी कामकाजी महिलाओं चाहे वह संगठित हो या असंगठित क्षेत्र की हो, को एक सुरक्षित एवं सकारात्मक माहौल प्रदान करना है ताकि महिलाएं अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके. यह अधिनियम प्रत्येक संगठन को सुरक्षित वातावरण बनाने, स्थानीय और आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतो के समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रिया लागू करने का आदेश देता है. पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर आने वाले प्रत्येक महिला को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें वह महिलाएं भी शामिल है जो कर्मचारी ग्राहक या संगठन के परिसर में आने वाली आयोजक है. लैंगिक विशेषज्ञ, सुजाता श्री के द्वारा बाल विवाह एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी. वहीं वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, सत्येंद्र कुमार के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से एलएस त्रृप्ति रानी, लवली कुमारी, ज्योति नवीन, शशि बाला देवी, समन्वयक नेहा कुमारी सहित सेविका संघ की अध्यक्ष मधुरानी सिन्हा सहित सैकड़ो सेविका शामिल हुई.
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