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saran news : गांजा बेचने के दोषी को दो माह कारावास की सजा

Updated at : 12 Aug 2025 8:46 PM (IST)
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saran news : गांजा बेचने के दोषी को दो माह कारावास की सजा

saran news : विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मृत्युंजय सिंह ने सोनपुर हरिहरनाथ ओपी थाना कांड संख्या 40/23 के एनडीपीएस केस संख्या 7/23 में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की

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छपरा (कोर्ट). विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मृत्युंजय सिंह ने सोनपुर हरिहरनाथ ओपी थाना कांड संख्या 40/23 के एनडीपीएस केस संख्या 7/23 में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की. मामले में हरिहरनाथ ओपी थाना क्षेत्र के बाग राज मानसिंह निवासी राजा कुमार को एनडीपीएस की धारा 20 (ए) के तहत दो माह की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया. बताते चलें कि सोनपुर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि अभियुक्त राजा कुमार सबलपुर मोड़ स्थित डिस्को कोल्ड ड्रिंक दुकान में गांजा भर के सिगरेट की अवैध बिक्री करता है, साथ में गांजा भी बेचता है. सूचना पर थानाध्यक्ष ने हरिहरनाथ ओपी को सूचित किया, जहां से पुलिस अवर निरीक्षक गिरीश देव सिंह ने पुलिस बल के साथ उक्त दुकान पर छापेमारी की, तो पाया की एक डिब्बे में 39 पीस गांजा भर कर सिगरेट रखा हुआ है, जिसका वजन 30 ग्राम एवं 40 ग्राम वजन का एक पुड़िया गांजा बरामद किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मादक पदार्थ अधिनियम मिथिलेश कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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