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उपभोक्ता आयोग के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी ने 5.50 लाख रुपये का किया भुगतान

Updated at : 20 Nov 2025 9:40 PM (IST)
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उपभोक्ता आयोग के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी ने 5.50 लाख रुपये का किया भुगतान

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जय राम प्रसाद ने एक वाद में शाखा प्रबंधक चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाद के आवेदक भेल्दी थाना के निवासी रमेश कुमार सिंह को पांच लाख 50 हजार 625 रुपये सुलह समझौता के आधार पर भुगतान करने का आदेश दिया था.

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छपरा. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जय राम प्रसाद ने एक वाद में शाखा प्रबंधक चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाद के आवेदक भेल्दी थाना के निवासी रमेश कुमार सिंह को पांच लाख 50 हजार 625 रुपये सुलह समझौता के आधार पर भुगतान करने का आदेश दिया था. जिसका चेक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आयोग के समक्ष आवेदक को दिया गया. बताते चलें की आवेदक रमेश कुमार सिंह ने 24 फरवरी 2022 को आयोग के समक्ष वाद दाखिल किया था. जिसमें उसने दर्शाया था कि गणेश स्कॉट एजेंसी छपरा से उसने 26 जून 20 को ट्रैक्टर लिया था.जिसका फाइनेंस और इंश्योरेंस उक्त कंपनी से कराया था. 9 जुलाई 2020 को उसके को गोल्डनगंज रेलवे स्टेशन के एक किलोमीटर पहले दोअपराधियों द्वारा चोरी कर लिया गया था. उसने डोरीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था.पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था.उसके बाद आवेदक अपने इंश्योरेंस की राशि लेने के लिये उक्त इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में दौड़ता रहा. परंतु कोई सुनवाई नहीं हुयी. तब उसने उपभोक्ता आयोग का शरण लिया.उपभोक्ता आयोग के सख्त रवैया पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सुलह समझौता के आधार पर उक्त रुपए का भुगतान चेक द्वारा किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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