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Saran News : दो चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में सूरज यादव को उम्रकैद

Saran News : दाउदपुर थाना अंतर्गत दो चचेरे भाइयों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 संदीप पटेल की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया.

छपरा (कोर्ट). दाउदपुर थाना अंतर्गत दो चचेरे भाइयों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 संदीप पटेल की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. इस मामले में सीतलपुर निवासी सूरज यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा, धारा 201/34 (साक्ष्य मिटाने) के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. अभियोजन के अनुसार, घटना का मूल कारण सूरज यादव की एक रिश्तेदार लड़की से मृतक सत्येंद्र साह का प्रेम संबंध था. इसी रंजिश में 24 फरवरी 2011 को सत्येंद्र साह व उसके चचेरे भाई संजय साह की हत्या कर दी गयी थी.

गौरतलह हो कि मूल प्राथमिकी मंटू साह द्वारा 11 मार्च 2011 को दाउदपुर थाना में दर्ज करायी गयी थी. उन्होंने बताया कि 24 फरवरी 2011 को उनका पुत्र सत्येंद्र साह और भतीजा संजय साह, सूरज यादव के साथ उनके घर आये थे. तीनों ने एक साथ भोजन किया. बाद में सूरज साइकिल से चला गया और सत्येंद्र व संजय एक बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने गए, परंतु रातभर वे घर नहीं लौटे. इस संदर्भ में 26 फरवरी को थाने में सन्हा दर्ज कराया गया. बाद में 11 मार्च 2011 की सुबह गांव में हल्ला हुआ कि छोटका खुड़वा के पास सरसों के खेत में स्थित एक पुराने कुएं से दो शव बरामद हुए हैं. मौके पर पहुंचे मंटू साह ने दोनों की पहचान अपने बेटे और भतीजे के रूप में की. पुलिस ने मामले की जांच कर सूरज यादव को गिरफ्तार किया और 11 मई 2011 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 19 मार्च 2012 को आरोप का गठन किया गया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने सरकार का पक्ष अदालत में रखा. उन्होंने कुल 16 गवाहों की गवाही करवाई, जिसमें आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रमाणित हुए. न्यायालय ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर सूरज यादव को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनायी.

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