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दो अभियुक्तों को डकैती के मामले में सात साल की सजा एवं अर्थ दंड

Updated at : 13 Nov 2025 9:24 PM (IST)
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दो अभियुक्तों को डकैती के मामले में सात साल की सजा एवं अर्थ दंड

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने गड़खा थाना कांड संख्या 155/ 2008 के सत्र वाद संख्या 424/ 12 में गड़खा थाना के साधपुर निवासी जितेंद्र राय एवं सुकन राय को डकैती करने के आरोप में भादवि की धारा 395 मे सात साल की कारावास एवं पांच पांच हजार रुपया अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी है.

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छपरा.जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने गड़खा थाना कांड संख्या 155/ 2008 के सत्र वाद संख्या 424/ 12 में गड़खा थाना के साधपुर निवासी जितेंद्र राय एवं सुकन राय को डकैती करने के आरोप में भादवि की धारा 395 मे सात साल की कारावास एवं पांच पांच हजार रुपया अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी. अनुसंधानकर्ता द्वारा 26 मई 2011 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. थाना कांड की सूचिका गड़खा थाना की साधपुर निवासी अनीता देवी पति अनंत कुमार राय ने गड़खा थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराई थी कि 11 अक्टूबर 2008 को साधपुर चौक पर एक ड्रामा आया हुआ था. ड्रामा देखने के लिए उसके पति देवर तथा ननद गए हुए थे. घर में केवल सूचिका और उसकी गोतनी अकेले थी. रात्रि में खाना खाकर वे लोग दरवाजा बंद करके सो गए तो 11:30 रात्रि में कुछ आहट मिला तो नींद खुल गया टॉर्च जलाकर देखा तो चार-पांच आदमी घर में से मोटरी बांधकर निकल रहे थे. उसने टॉर्च जलाकर पहचान की तो जितेंद्र राय एवं सुकन राय थे. उनके साथ कुछ अज्ञात लोग थे. घर का सामान देखने पर पता चला कि आभूषण नगद तथा कपड़ा सहित लाखों रुपए की संपत्ति डकैतो द्वारा चोरी करके ले गये थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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