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मारपीट के मामले में सात अभियुक्तों को दो वर्ष की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यतेंद्र सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 100/ 2011 के विचारण संख्या 337/ 25 में अमनौर थाना के अफौर निवासी बीरन राय सनोज राय प्रमोद राय जग्गू राय सुरेंद्र राय नागेंद्र राय वीणा देवी को अंदर दफा 325 भादवि के अंतर्गत दो-दो वर्ष की सजा एवं दो-दो सौ रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी है.

छपरा. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यतेंद्र सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 100/ 2011 के विचारण संख्या 337/ 25 में अमनौर थाना के अफौर निवासी बीरन राय सनोज राय प्रमोद राय जग्गू राय सुरेंद्र राय नागेंद्र राय वीणा देवी को अंदर दफा 325 भादवि के अंतर्गत दो-दो वर्ष की सजा एवं दो-दो सौ रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यायालय में पक्ष रखा तथा कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी. कांड के सूचक अमनौर थाना के अफौर निवासी सामा राय ने 20 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने दर्शाया था कि बाजार से वह घर लौट रहा था तो रास्ते में अभियुक्तों द्वारा मारपीट किया गया घटना का कारण जमीनी विवाद था

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