ePaper

मारपीट के मामले में सात अभियुक्तों को दो वर्ष की सजा

Updated at : 13 Nov 2025 9:25 PM (IST)
विज्ञापन
मारपीट के मामले में सात अभियुक्तों को दो वर्ष की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यतेंद्र सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 100/ 2011 के विचारण संख्या 337/ 25 में अमनौर थाना के अफौर निवासी बीरन राय सनोज राय प्रमोद राय जग्गू राय सुरेंद्र राय नागेंद्र राय वीणा देवी को अंदर दफा 325 भादवि के अंतर्गत दो-दो वर्ष की सजा एवं दो-दो सौ रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

छपरा. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यतेंद्र सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 100/ 2011 के विचारण संख्या 337/ 25 में अमनौर थाना के अफौर निवासी बीरन राय सनोज राय प्रमोद राय जग्गू राय सुरेंद्र राय नागेंद्र राय वीणा देवी को अंदर दफा 325 भादवि के अंतर्गत दो-दो वर्ष की सजा एवं दो-दो सौ रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यायालय में पक्ष रखा तथा कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी. कांड के सूचक अमनौर थाना के अफौर निवासी सामा राय ने 20 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने दर्शाया था कि बाजार से वह घर लौट रहा था तो रास्ते में अभियुक्तों द्वारा मारपीट किया गया घटना का कारण जमीनी विवाद था

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ALOK KUMAR

लेखक के बारे में

By ALOK KUMAR

ALOK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन