छपरा. जिले में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इस आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष पुनीत कुमार गर्ग के आदेश के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला के सभी थानाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक में, सचिव ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित मामलों के पक्षकारों पर भेजे गये नोटिस को एक सप्ताह के अंदर तामील वितरित कराएं. तामील कराने के बाद संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा के कार्यालय में रिपोर्ट जमा करें. पक्षकारों से अनुरोध करें कि वे निश्चित तिथि पर व्यवहार न्यायालय, छपरा के प्रांगण में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अपने मामलों का निष्पादन कराएं. सभी थानाध्यक्षों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ विधि सम्मत कार्रवाई करें. इसके अलावा, उन्हें अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुलहनीय मामलों के संबंधित पक्षकारों को यह जागरूक करने का निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी खर्च के अपने मामलों का निष्पादन 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं. बैठक में स्वीटी कुमारी सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, के साथ सारण जिले के दाउदपुर, जनता बाजार, तरैया, अवतारनगर, डेरनी, पानापुर, हरिहरनाथ समेत अन्य सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे.
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