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अपहरण और लूट के दोषी को सात साल की सजा

Updated at : 02 Dec 2025 11:03 PM (IST)
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अपहरण और लूट के दोषी को सात साल की सजा

भेल्दी थाना के सराय बक्स निवासी मोहम्मद अफजल मंसूरी को 363 भादवी के अंतर्गत सात साल सशर्म कारावास व प50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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छपरा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह राकेश कुमार यादव ने भेल्दी थाना कांड के सत्रवाद के सुनवाई के बाद भेल्दी थाना के सराय बक्स निवासी मोहम्मद अफजल मंसूरी को 363 भादवी के अंतर्गत सात साल सशर्म कारावास व प50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार गुप्ता एवं रामनारायण प्रसाद एवं उनके सहयोगी समीर मिश्रा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा. पुलिस द्वारा न्यायालय समर्पित आरोप पत्र के गवाहों की गवाही न्यायालय में अभियोजन ने करायी. विदित हो की भेल्दी थाना के सराय बक्स निवासी नवीन कुमार शर्मा ने 29 जुलाई 2020 को थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि 28 जुलाई 2020 के रात्रि में बजे उनके घर के पीछे से दीवाल फांदकर छह व्यक्ति उनके घर में घुस आये जिसमें मोहम्मद अफजल मंसूरी सहित छह व्यक्ति थे. उन लोगों ने उनके कनपटी पर पिस्टल भिड़ा दिया और उनके अलमीरा का चाबी मांग कर अलमीरा में रखे कीमती सामान सोना ,रुपए, कपड़े ले लिये.उनकी पुत्री आई तो उसको भी अपहरण करके अपने साथ लेते गये.घटना का कारण पूर्व का विवाद बताया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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