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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 12 Nov 2025 9:41 PM (IST)
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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

खैरा थाना कांड संख्या 59/2010 से जुड़े सत्र वाद संख्या 180/11 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनील कुमार भारद्वाज की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद खैरा थाना क्षेत्र के ककड़िया निवासी राधा मांझी को कठोर दंड सुनाया है.

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छपरा. खैरा थाना कांड संख्या 59/2010 से जुड़े सत्र वाद संख्या 180/11 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनील कुमार भारद्वाज की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद खैरा थाना क्षेत्र के ककड़िया निवासी राधा मांझी को कठोर दंड सुनाया है. न्यायालय ने राधा मांझी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा, तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विमल चंद्र सिंह एवं सहायक अभियोजक पल्लवी कुमारी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से त्रियोगी नाथ सिन्हा ने अपना पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी. पुलिस ने 28 जनवरी 2011 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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