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दहेज हत्या के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

Updated at : 15 Nov 2025 10:02 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13 श्रीकांत सिंह ने तरैया थाना कांड संख्या 301/23 से जुड़े सत्र वाद संख्या 50/24 में दहेज हत्या के आरोपी फरीदपुर निवासी विजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 304बी के तहत 10 वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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छपरा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13 श्रीकांत सिंह ने तरैया थाना कांड संख्या 301/23 से जुड़े सत्र वाद संख्या 50/24 में दहेज हत्या के आरोपी फरीदपुर निवासी विजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 304बी के तहत 10 वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी निर्धारित की गयी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विदित प्रसाद एवं उनके सहयोगी रजनीश कुमार सिंह ने अदालत में सरकार का पक्ष रखा. इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. प्राथमिक सूचना पटना जिला के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी अवधेश सिंह ने 11 सितंबर 2023 को दर्ज करायी थी. उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी मोनी कुमारी की शादी 24 नवंबर 2017 को विजय कुमार सिंह से की थी. शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दी गयी और पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी. अवधेश सिंह के अनुसार, 10 सितंबर 2023 को ग्रामीणों ने फोन कर जानकारी दी कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गयी है. इसके बाद वे ससुराल पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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