छपरा. पुलिस विभाग ने सिपाही ऐनूल अंसारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है. उनके खिलाफ वर्ष 2020 में सुल्तानगंज थाना, पटना में धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत से संबंधित मामला दर्ज हुआ था. जांच और विभागीय प्रतिवेदन में यह मामला सत्य पाया गया था. बावजूद इसके वे गिरफ्तारी और कुर्की से फरार रहे. इसके अतिरिक्त, सारण में एक विधायक के अंगरक्षक के रूप में तैनाती के दौरान भी वे बिना अनुमति अनुपस्थित रहे और अपने नाम से जारी सरकारी पिस्टल व गोलियां जमा न कर अवैध रूप से अपने पास रखे. इस कारण उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. विभागीय जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि सिपाही ऐनूल अंसारी का आचरण पुलिस सेवा के अनुरूप नहीं था. बार-बार अवसर देने के बावजूद उनके स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए गए. जांच प्राधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मंतव्य से उन्हें दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया.
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