Chhapra News : पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो प्रशासन की शर्तों का करना होगा पालन

Updated at : 08 Oct 2024 9:28 PM (IST)
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Chhapra News : पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो प्रशासन की शर्तों का करना होगा पालन

chhapra news : यदि आप पटाखा बेचने वाले दुकानदार हैं और इस साल भी दीपावली या छठ महापर्व पर दुकान लगाने की सोच रहे हैं, तो सतर्क हो जाइये. दुकान लगाने से पहले प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा और शर्तों का पालन करना होगा.

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छपरा. यदि आप पटाखा बेचने वाले दुकानदार हैं और इस साल भी दीपावली या छठ महापर्व पर दुकान लगाने की सोच रहे हैं, तो सतर्क हो जाइये. दुकान लगाने से पहले प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा और शर्तों का पालन करना होगा. अन्यथा सीधे जेल की हवा खिलायी जाएगी. जिलाधिकारी अमन समीर ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविंद्र कुमार के माध्यम से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इन 16 शर्तों पर दिया जायेगा अस्थायी लाइसेंस क्या है नियमावली : विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 व एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट रूल्स 2019 के तहत अगामी दीपावली और छठ पर्व-2024 के अवसर पर अस्थायी पटाखा धारण व विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है. पटाखा के बिक्री करने के लिए अस्थायी पटाखा धारण एवं विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गयी हैं जिनका पालन करना होगा.पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थ से बना हो, जहां अनाधिकृत व्यक्ति का पहुंच नहीं हों पटाखा रखने का स्थान व विक्रय स्थल कम से कम एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी व संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर हो यह अभी ध्यान रखना होगा की विक्रय स्थल व संरक्षित स्थल आमने-सामने न हों तेल से जलता हुआ लैम्प, गैस लैम्प अथवा खुली रोशनी पटाखा स्थल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेड से दूर हों पाटाखा स्थल में यदि बिजली की रौशनी का प्रयोग होता है, तो भवन के दीवाल या छत में फिक्स किया हो, झुलता हुआ बिजली का तार कदापि प्रयोग में नही लाना है प्रत्येक दुकान के लिए स्वीच अलग-अलग दीवाल पर फिक्स रहेगा और उसका मास्टर स्वीच कतारबद्ध रहेगा पटाखा का प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अन्दर नहीं रहेगा एक कलस्टर में 50 दुकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी प्राथमिक उपचार एम्बुलेंस एवं कम से कम से कम दो अगिनशमन वाहन ऐसे सारे पटाखा बाजार के आसपास में उपलब्ध कराये जायेंगे ऐसे समस्त पटाखा बाजार और निर्माण की जगह पर चेतावनी वाला बोर्ड जरूर लगा रहना होगा. जिसमें “Explosive and Dangerous Goods ” विस्फोटक एवं खतरनाक सामग्री का डिस्पले कराये जायेंगे दीपावली या छठ में एक अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए विहित शीर्ष में मो० 500/- (पांच सौ) रूपये का चालान जमा करना होगा. जमा करने के पश्चात अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बिहार से वायू प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्राप्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जायेगा कम उत्सर्जन वाले पटाखें और केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री या उपयोग की अनुमति दी जाएगी. इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग प्रतिबंधित रहेगें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आतिशबाजी करने के लिए निर्धारित अवधि केवल आठ बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न तक का सख्ती से अनुपालन कराया जायेगा इच्छुक पात्र आवेदकों को अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी के यहां आवेदन दिया जा सकता है.

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