हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

Published at :26 Jan 2017 12:40 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

छपरा (कोर्ट) : पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंदिता को लेकर एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने मामले में आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को एडीजे नवम ओम प्रकाश पांडये ने सुनवायी की, जिसमेंं लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सूचक […]

विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंदिता को लेकर एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने मामले में आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को एडीजे नवम ओम प्रकाश पांडये ने सुनवायी की, जिसमेंं लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सूचक के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी सिंह ने आरोपित को कड़ी सजा देने का आग्रह किया. वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरिमोहन सिंह व ब्रजेश राय द्वारा कम से कम सजा दिये जाने की अपील की गयी.

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए मामले में आरोपित बनाये गये. मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिहोरिया निवासी संजय कुमार राय को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थ दंड तथा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने अर्थ दंड की राशि मृतक की पत्नी को दिये जाने तथा नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा की बात कही है. ज्ञात हो कि 2011 के पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवारी को लेकर मढ़ौरा के बरदहिया निवासी विशंभर राय की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

इस मामले में मृतक के बड़े भाई बीरेंद्र राउत ने मढौरा थाना कांड संख्या 56/11 में संजय समेत अन्य को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन