सोहैल अपहरण मामलें में अनुसंधानकर्ता ने दी गवाही

Published at :29 Jul 2016 4:35 AM (IST)
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सोहैल अपहरण मामलें में अनुसंधानकर्ता ने दी गवाही

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा एक साक्ष्य के रूप में एक पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दीनानाथ पांडेय के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा मामले में तत्कालीन नयागांव थानाध्यक्ष लालबहादुर जो अपहरण मामले में नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 […]

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छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा एक साक्ष्य के रूप में एक पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दीनानाथ पांडेय के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा मामले में तत्कालीन नयागांव थानाध्यक्ष लालबहादुर जो अपहरण मामले में नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 के सूचक व अनुसंधान कर्ता भी हैं साक्ष्य के लिए प्रस्तुत हुए.

उन्होंने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने नानी दमन थाना के एसआई अनिल कुमार के साथ चतुरपुर निवासी रंजीत कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की थी तथा वहां से कई सामग्री को जब्त किया था. साथ ही साक्ष्य में कहा कि वे हाजीपुर के नखास चौक स्थित रामप्रकाश, सोनपुर थाना क्षेत्र के गोविदं चक निवासी पंकज कुमार और यूपी मिर्जापुर के बस्तरा निवासी अंतिम सिंह उर्फ आशीष सिंह के घर पर भी छापामारी कर सामानों को जब्त किया था जिसे कोर्ट में प्रदर्श किया जा चुका है.

साक्ष्य का परीक्षण अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद व सहायक समीर कुमार मिश्रा ने किया तो वहीं बचाव पख के अधिवक्ता विरेश कुमार चौबे समेत अन्य अधिवक्ताओं द्वारा साक्ष्य का प्रति परीक्षण किया गया. न्यायालय में साक्ष्य होनी थी इसको लेकर मंडल कारा में बंद आरोपित पंकज कुमार मोती की कोर्ट में पेशी हुई.

वहीं अन्य आरोपितों सबल किशोर, रामप्रकाश, रविश कुमार, गौतम कुमार, कक्कू और नागमणी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा समयावेदन पेश किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
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