इन इलाकों में भी होगा कार्य
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Jul 2016 12:02 AM (IST)
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मौना चौक से साहेबगंज चौक मौना चौक से साढ़ा ढाला रोड गांधी चौक से नेहरू चौक श्यामचक मोड़ से श्यामचक रेलवे क्रॉसिंग मिट्टी खनन व ढुलाई के लिए लेनी होगी अनुमति बालू के बाद अब मिट्टी का खनन भी हुआ मुश्किल मिट्टी की कटाई व ढुलाई करनेवालों पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा छपरा(सारण) : लघु […]
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मौना चौक से साहेबगंज चौक
मौना चौक से साढ़ा ढाला रोड
गांधी चौक से नेहरू चौक
श्यामचक मोड़ से श्यामचक रेलवे क्रॉसिंग
मिट्टी खनन व ढुलाई के लिए लेनी होगी अनुमति
बालू के बाद अब मिट्टी का खनन भी हुआ मुश्किल
मिट्टी की कटाई व ढुलाई करनेवालों पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा
छपरा(सारण) : लघु खनन पर भी अब प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है. इसके लिए अब प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. बिना अनुमति खनन करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
छोटे स्तर के निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी का खनन करनेवालों तथा ढुलाई करनेवालों एवं मिट्टी का भंडारण करने, मिट्टी एवं अन्य खनिज संपदा का भंडारण करनेवालों को भी प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसे पहली बार यहां प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है.
चलंत ईंंट भट्ठाें पर लगी रोक : जिले में चलंत ईंट भट्ठाें पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है और इसके लिए ईंट की पथाई करने और उसके लिए मिट्टी का खनन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. चलंत ईंट भट्ठा चलानेवालों तथा उसके लिए मिट्टी का खनन करनेवालों को पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
इन पर होगा लागू
मिट्टी का खनन करनेवाले
उजला बालू का खनन करनेवाले
बालू, गिट्टी, मिट्टी का भंडारण करनेवाले
ईंट भट्ठा पर मिट्टी का खनन करनेवाले
मिट्टी की ढुलाई करने
उजले बालू की ढुलाई करने
क्या कहते हैं अधिकारी
लघु खनन अधिनियम के तहत मिट्टी, उजला बालू तथा गिट्टी के खनन, ढुलाई व भंडारण के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है. इसका पालन नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
दीपक आनंद, डीएम, सारण
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