महिला के हत्या मामले में दंपती को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Jun 2016 4:50 AM (IST)
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पड़ोसी दंपती ने महिला को दिया था जहर छपरा (कोर्ट) : एक महिला की जहर देकर हत्या कर देने के मामले में आरोपित दंपती को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने भेल्दी थाना कांड संख्या 52/12 के सत्र […]
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पड़ोसी दंपती ने महिला को दिया था जहर
छपरा (कोर्ट) : एक महिला की जहर देकर हत्या कर देने के मामले में आरोपित दंपती को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने भेल्दी थाना कांड संख्या 52/12 के सत्र वाद संख्या 855/13 के आरोपितों नगर नाथपुर निवासी हरेंद्र महतो और उसकी पत्नी कौशल्या देवी को भादवि की धारा 328 में सात वर्ष और 10 हजार अर्थ दंड तथा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है.
विदित हो कि अवतार नगर थाना क्षेत्र के झौआ टोला निवासी अजय सिंह ने 14 मई, 2012 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बहन उषा देवी की जहर देकर हत्या करने का आरोप बहन के पड़ोसी हरेंद्र और कौशल्या देवी पर लगाया था. प्राथमिकी में कहा था कि बहन की मौत की सूचना पर जब वह उसकी ससुराल गया, तो बहन की पुत्री 10 वर्षीया उजाला कुमारी तथा सात वर्षीया प्रिया कुमारी ने बताया कि दोनों ने उसकी मां को जहर दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा कोर्ट में उपस्थित थे.
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