महिला की हत्या के मामले में पति व पत्नी दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 Jun 2016 7:20 AM (IST)
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सजा के बिंदु पर 23 जून को होगा निर्णय जहर खिला कर हत्या करने का आरोप छपरा (कोर्ट) : एक महिला की जहर देकर हत्या करने के मामले में आरोपित दंपती को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 23 जून को सुनवाई की जायेगी. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
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सजा के बिंदु पर 23 जून को होगा निर्णय
जहर खिला कर हत्या करने का आरोप
छपरा (कोर्ट) : एक महिला की जहर देकर हत्या करने के मामले में आरोपित दंपती को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 23 जून को सुनवाई की जायेगी.
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने भेल्दी थाना कांड संख्या 52/12 के सत्र वाद संख्या 855/13 की सुनवाई की, जिसमें बचाव पक्ष के द्वारा जहां आरोपितों को निर्दोष बताते हुए दलील पेश की, तो वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक समीर मिश्रा ने सजा दिये जाने के पक्ष में अपनी दलील पेश की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने भेल्दी थाना क्षेत्र के जगरनाथपुर निवासी सुरेंद्र महतो और उनकी पत्नी कौशल्या देवी को दोषी करार दिया तथा सजा के बिंदु पर 23 जून को आदेश सुनाने का निर्णय सुनाया. विदित हो कि अवतार नगर थाना क्षेत्र के झौवा टोला निवासी अजय सिंह ने 14 मई , 2012 को एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उपरोक्त दंपती को अभियुक्त बनाते हुए दोनों पर उनकी बहन उषा देवी, जो अभियुक्तों की पड़ोसी थी, को जहर खिला कर हत्या करने का आरोप लगाया था.
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