छपरा (कोर्ट). पत्नी की अश्लील तसवीर नेट पर अपलोड कर भद्दी-भद्दी बातें लिखने वाले पति को कोर्ट ने हिरासत में ले मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है. मंगलवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद के न्यायालय में जनता बाजार थाना क्षेत्र के मिरजापुर निवासी व दहेज प्रताड़ना तथा आइटी एक्ट के तहत आरोपित मंटू सिंह कोर्ट में प्रस्तुत हुआ, जिसे दंडाधिकारी ने न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया. विदित हो कि अभियुक्त की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने अपने पति, देवर, ननद समेत अन्य ससुराल वालों पर दहेज में चार लाख रुपये नहीं लाने पर प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने को लेकर महिला थाना कांड संख्या 49/14 में एक मामला दर्ज कराया था.
पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही थी. तभी उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा महिला का अश्लील फोटो व भद्दे-भद्दे कमेंट लिख कर उसे फेसबुक व इंटरनेट पर डाल दिया गया है. पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की, तो उसे सत्य पाया और अभियुक्त के खिलाफ भादवि की धारा 498ए/34,3/4 दहेज प्रताड़ना के साथ ही 67 आइटी एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया. कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उपरोक्त धारा में आरोप का गठन कर उसे आरोपित बनाते हुए विचारण संख्या 2586/16 में सुनवाई प्रारंभ की है. इसी मामले में पति कोर्ट में आत्म समर्पण करने पहुंचा, जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया.