निजी साक्षियों पर गैरजमानतीय वारंट जारी

Published at :18 Dec 2015 7:21 PM (IST)
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निजी साक्षियों पर गैरजमानतीय वारंट जारी

निजी साक्षियों पर गैरजमानतीय वारंट जारी सोहैल हिंगोरा अपहरण मामलानहीं प्रस्तुत हुआ कोई गवाह अगली तिथि 21 दिसंबर को सात आरोपितों की हुई पेशीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)गुजरात के अरबपति व्यवसायी पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में चल रहे साक्ष्य में पुलिस द्वारा किसी भी साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह […]

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निजी साक्षियों पर गैरजमानतीय वारंट जारी सोहैल हिंगोरा अपहरण मामलानहीं प्रस्तुत हुआ कोई गवाह अगली तिथि 21 दिसंबर को सात आरोपितों की हुई पेशीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)गुजरात के अरबपति व्यवसायी पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में चल रहे साक्ष्य में पुलिस द्वारा किसी भी साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और बाध्य होकर न्यायालय को गैर सरकारी साक्षियों पर गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आदेश देना पड़ा. शुक्रवार को हिंगोरा अपहरण मामले की सत्र वाद संख्या 283/14 में साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित थी, परंतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका. इस पर लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने न्यायालय के समक्ष एक आवेदन देते हुए आग्रह किया कि कोर्ट द्वारा गैर सरकारी साक्षियों पर कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए पूर्व में सम्मन और उसके बाद जमानतीय वारंट निर्गत किये जा चुके हैं. परंतु, किसी भी साक्षी द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया. न्यायालय द्वारा उन साक्षियों पर गैर वारंट निर्गत करने का आदेश दिया जाये, ताकि साक्षी उसका अनुपालन कर सके. लोक अभियोजक श्री सिंह के आग्रह पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्लाह ने वारंट निर्गत करने का आदेश अपने कार्यालय को दिया है. वहीं, इस मामले के एक अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह उर्फ प्रवीण को धनबाद कारा से छपरा लाये जाने का एक आदेश पत्र धनबाद काराअधीक्षक को भी भेजने का आदेश दिया है. इस संबंध में रंजीत के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने एक आवेदन देते हुए आग्रह किया था. न्यायालय में साक्ष्य की तिथि निर्धारित थी. इस वजह से इस मामले में आरोपित बनाये गये सात आरोपितों सबल किशोर सिंह, राम प्रकाश, नागमणी सिंह, गणेश मुंडा, पंकज कुमार मोती, गौतम कुमार कक्कु और संदीप महतो को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. सभी आरोपितों को पेशी के उपरांत अगली निर्धारित तिथि 21 दिसंबर को पुन: कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया गया.

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