नगर थानाध्यक्ष पर करें कार्रवाई : कोर्ट

Published at :11 Dec 2015 8:52 PM (IST)
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नगर थानाध्यक्ष पर करें कार्रवाई : कोर्ट

नगर थानाध्यक्ष पर करें कार्रवाई : कोर्ट छपरा (कोर्ट). कोर्ट में दायर परिवाद के पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया, लेकिन थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया़ इस पर कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया़ पर, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया़ इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला […]

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नगर थानाध्यक्ष पर करें कार्रवाई : कोर्ट छपरा (कोर्ट). कोर्ट में दायर परिवाद के पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया, लेकिन थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया़ इस पर कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया़ पर, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया़ इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया है़ मामला स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक पर दर्ज धोखाधड़ी का है जिसे खैरा थाना क्षेत्र के छितरौली निवासी अर्जुन सिंह ने परिवाद संख्या 3420/14 में दर्ज कराया था. इस पर सीजेएम ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.

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