दो चचेरे भाइयों को उम्रकैदहत्या के थे अभियुक्तपशु चराने के विवाद में हुई थी हत्यावर्ष 2013 की है घटनासंवाददाता, छपरा (कोर्ट)पशु चराने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में एक व्यकित की धारदार हथियार से हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने दरियापुर थाना कांड संख्या 163/13 की सत्र वाद संख्या 275/14 के आरोपितों दरियापुर थाना क्षेत्र के सरनारायण निवासी चचेरे भाइयों रंजीत साह और रामलाल साह को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड के रूप में दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है. बताते चलें कि नौ दिसंबर, 2013 को सरनारायण निवासी कपिलदेव साह की गाय बालेश्वर साह के खेत में चली गयी थी, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उपरोक्त आरोपितों द्वारा धारदार हथियार से कपिलदेव पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया तथा जख्मी हालत में सोनपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सक ने पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान कपिलदेव की मौत हो गयी थी. इस संबंध में मृतक के पुत्र राधे कृष्ण साह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावा अन्य को भी अभियुक्त बनाया था. कोर्ट द्वारा आरोपितों को एक दिसंबर को ही दोषी करार दिया गया था.
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दो चचेरे भाइयों को उम्रकैद
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