गवाह के पेश नहीं होने पर कोर्ट सख्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Dec 2015 12:58 AM (IST)
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गंडामन एमडीएम हादसा मामला छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में चल रहे गंडामन मामले में अभियोजन द्वारा गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस पर न्यायालय ने सख्त एतराज जताते हुए गवाह पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है. कोर्ट ने […]
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गंडामन एमडीएम हादसा मामला
छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में चल रहे गंडामन मामले में अभियोजन द्वारा गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस पर न्यायालय ने सख्त एतराज जताते हुए गवाह पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है.
कोर्ट ने अभियोजन से सख्त लहजे में कहा है कि वह सारण के पुलिस अधीक्षक से मिल यह सुनिश्चित करें कि कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि को हर हाल में गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराएं. बताते चलें कि सीवान के मैरवा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश कुमार को तीन दिसंबर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होना था, परंतु वे उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने अगले दिन की तारीख तय कर उन्हें बुलाने का आदेश दिया. इसको लेकर अभियोजन द्वारा सारण के पुलिस अधीक्षक से मिल गवाह को प्रस्तुत कराने को लेकर आग्रह भी किया गया, परंतु गवाह उपस्थित नहीं हुए, इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.
अभियोजन ने एक बार पुन: एसपी से मिल सात दिसंबर को गवाह को प्रस्तुत करने का आग्रह किया है. वहीं, मामले में आरोपित मीना देवी और अर्जुन राय की पेशी हुई, जिन्हें सात दिसंबर को पुन: प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया.
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