54 लाख रुपये गबन के आरोपित दो लिपिकों की याचिका खारिज
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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छपरा(कोर्ट) : बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के छपरा शाखा से फर्जीवाड़ा कर एक ही व्यक्ति के खाता में लाखों रुपये का हस्तांतरण करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये बैंक के दो सहायकों की अग्रिम जमानत याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया है. जिला जज बेनीमाधव पांडेय ने मामले के अभियुक्त व […]
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छपरा(कोर्ट) : बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के छपरा शाखा से फर्जीवाड़ा कर एक ही व्यक्ति के खाता में लाखों रुपये का हस्तांतरण करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये बैंक के दो सहायकों की अग्रिम जमानत याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया है.
जिला जज बेनीमाधव पांडेय ने मामले के अभियुक्त व बैंक के सहायक नगर थाना क्षेत्र के मौना निवासी राजकुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 3617/19 और दूसरे सहायक नयागांव थाना क्षेत्र के बहेरवागाछी निवासी सौरभ सुमन की याचिका संख्या 3658/19 में सुनवाई की .
जमानत कि बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्याम प्रकाश उपाध्याय ने अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य के साथ लंबी बहस की तो वहीं सरकार की ओर से पीपी सुरेंद्र नाथ सिंह ने जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों याचिका को खारिज करने का आदेश दिया है.
विदित हो कि सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने 20 नवंबर को सहायक राजकुमार गुप्ता और सौरभ सुमन के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 691/19 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें दोनों सहायक पर मिलीभगत कर बैंक का 78 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाया था. आरोप में कहा था कि अभियुक्तों द्वारा उक्त रकम को एक ही व्यक्ति के छह फर्जी खाता में जिस तिथि को हस्तांतरित किया गया वे छुट्टी पर थे और बैंक का प्रभार सहायक राजकुमार गुप्ता के पास था .
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