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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कैद व जुर्माने की सजा

छपरा (कोर्ट) : शौच के लिए खेत में गयी एक किशोरी को जबरन उठा कर सुनसान जगह पर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में आरोपित बनाये गये युवक को न्यायालय ने सजा सुनायी है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 5/18 […]

छपरा (कोर्ट) : शौच के लिए खेत में गयी एक किशोरी को जबरन उठा कर सुनसान जगह पर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में आरोपित बनाये गये युवक को न्यायालय ने सजा सुनायी है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 5/18 के पॉक्सो वाद संख्या 55/18 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने आरोपित को कम से कम सजा देने की, तो वहीं सरकार की ओर से पीपी सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक अश्विनी कुमार ने उसे कड़ी सजा सुनाने का आग्रह किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिहोरिया निवासी देवकुमार राय को 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार जुर्माना, जिसे नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि उक्त मामले में दोनों पक्षों से सुलह भी की गयी थी. बताते चलें कि पीड़िता की मां ने 5 जनवरी, 2018 को मढ़ौरा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इसमें देवकुमार तथा बाबू साहेब राय को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि उसकी 14 वर्षीया पुत्री 4 जनवरी की संध्या शौच के लिए खेत में गयी थी, जहां से दोनों ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद बंगला गाछी के सुनसान जगह पर ले गये और देवकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वे लोग अपनी पुत्री को ढूंढ़ते हुए वहां पहुंचे, तो उनलोगों को देख दोनों भाग गये. इस मामले में दोनों आरोपितों पर न्यायालय में अलग-अलग मामला चल रहा है.

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