जब्त बाइक को बेचने वाले सिपाही की जमानत याचिका खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jun 2019 4:31 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : नगर थाने में देसी शराब के साथ जब्त की गयी मोटरसाइकिल को बिना कोर्ट के आदेश लिए रिश्वत लेकर वाहन मालिक को हस्तगत करा देने के मामले में गिरफ्तार सिपाही की जमानत याचिका को सीजेएम ने खारिज कर दिया है. सोमवार को काराधीन सिपाही संख्या 1140 रमेश प्रसाद उर्फ आदित्य की नियमित […]
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छपरा (कोर्ट) : नगर थाने में देसी शराब के साथ जब्त की गयी मोटरसाइकिल को बिना कोर्ट के आदेश लिए रिश्वत लेकर वाहन मालिक को हस्तगत करा देने के मामले में गिरफ्तार सिपाही की जमानत याचिका को सीजेएम ने खारिज कर दिया है.
सोमवार को काराधीन सिपाही संख्या 1140 रमेश प्रसाद उर्फ आदित्य की नियमित जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. सीजेएम नूर सुल्ताना ने जमानत के बिंदु पर सुनवाई प्रारंभ की. इसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया.
ज्ञात हो कि 19 जून को नगर थाना पुलिस ने बड़ा तेलपा निवासी सुजीत कुमार चौधरी की पल्सर मोटरसाइकिल को 70 लीटर देसी शराब के साथ जब्त किया था. पुलिस द्वारा शराब को थाने के बरामदे में तथा बाइक को बरामदे के नीचे खड़ा किया गया था. गिरफ्तार सिपाही आदित्य जो जिला सीवान के गुठनी थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया निवासी है, एक वर्ष पूर्व नगर थाने में नियुक्त हुआ था.
वह वरीय अधिकारियों द्वारा गठित एसआइटी का सदस्य और पैंथर मोबाइल में प्रतिनियुक्त है, ने वाहन मालिक से 20 हजार रुपये में बाइक देने का सौदा कर लिया. अगले दिन शाम को जब वाहन मालिक तय रकम लेकर आया तो सिपाही ने रकम ले ली और थाने के ड्रावर में रखी गयी बाइक की चाबी निकाल कर मालिक को दे दी.
मालिक द्वारा वहां से बाइक लेने में आनाकानी करने पर उसने स्वयं बाइक को चला कर अंधेरे में खड़े मालिक को सौंप दिया. बताते चलें कि जब थानाध्यक्ष सदर अस्पताल से लौट कर आये और बाइक को नहीं देखा, तो काफी खोजबीन करायी और नहीं मिलने पर उन्होंने अज्ञात व्यक्ति द्वारा परिसर से वाहन चोरी कर लिये जाने की एक प्राथमिकी दर्ज की.
हालांकि पुलिस ने बाइक को अगले दिन 21 जून को उसके मालिक चौधरी के पास से बरामद कर लिया तब इस मामले का भंडाफोड़ हुआ और सिपाही आदित्य की गिरफ्तारी कर उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. उसे सीजेएम ने 3 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजने का आदेश दिया.
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