दहेज प्रताड़ना को ले पति को तीन वर्ष कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
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छपरा (कोर्ट) : दहेज में मायके से मोटरसाइकिल व सोने की चेन मांग कर नहीं लाने के कारण एक विवाहिता को पति द्वारा प्रताड़ित किये जाने के मामले में न्यायालय ने पति को सजा सुनायी है. सोमवार को व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहम्मद इनाम खां ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल परिवाद संख्या 2870/12 की विचारण […]
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छपरा (कोर्ट) : दहेज में मायके से मोटरसाइकिल व सोने की चेन मांग कर नहीं लाने के कारण एक विवाहिता को पति द्वारा प्रताड़ित किये जाने के मामले में न्यायालय ने पति को सजा सुनायी है. सोमवार को व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहम्मद इनाम खां ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल परिवाद संख्या 2870/12 की विचारण संख्या 727/19 में सुनवाई की.
मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से पक्ष व विपक्ष में बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत एसडीजेएम ने मामले में आरोपित एकमा थाना क्षेत्र के परसा बाजार निवासी सुधीर कुमार को भादवि की धारा 498 ए के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. हालांकि तीन वर्ष तक की सजा होने के कारण आरोपित को जमानत दिये जाने का भी आदेश दिया है.
विदित हो कि आरोपित की पत्नी शोभा देवी ने वर्ष 2012 में अपने पति समेत अन्य ससुराल वालों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था. आरोप में कहा था कि उसकी शादी 8 जून, 2011 को सुधीर के साथ हुई थी. शादी के कुछ ही दिन बाद से पति समेत अन्य दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन लाने को लेकर प्रताड़ित करने लगे तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया.
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