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60 दिनों तक जिले में लागू रहेगी धारा 144

Updated at : 12 Mar 2019 7:13 AM (IST)
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60 दिनों तक जिले में लागू रहेगी धारा 144

छपरा (सदर) : लोकसभा आम चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए कई आवश्यक निर्देश दिये है. अपने आदेश में डीएम ने लिखा है कि प्रत्याशियों […]

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छपरा (सदर) : लोकसभा आम चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए कई आवश्यक निर्देश दिये है.
अपने आदेश में डीएम ने लिखा है कि प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा, जुलूसों के आयोजन के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता व प्रतिस्पर्धा के द्वारा शस्त्र व शक्ति का प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और भयभित करने के अलावा डराने, धमकाने, जातिय, सांप्रदायिक व धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने की संभावना बनी रहती है.
वहीं अवांछित तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते लोक शांति भंग होने के साथ लोक सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है.
भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं करेंगे.
पूर्वाह्न छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगा. कोई भी व्यक्ति और राजनीतिक दल, पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे.
धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे. प्रदुषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का उपयोग राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, भाला आदि लेकर अकेले या समूह में नहीं चलेंगे.
मतदाताओं को किसी भी प्रलोभन पर रोक रहेगा. राजनीतिक व गैर राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा. यह आदेश शादी, बरात, शव यात्रा, हाट बाजार, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने आदेश की प्रति गृह विभाग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, प्रमंडलीय आयुक्त, डीआइजी के अलावा सभी एसडीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष व जनसंपर्क विभाग को भेजकर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है.
बिना पूर्व अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस व शस्त्र प्रदर्शन पर रोक
मतदाताओं को डराने धमकाने, लालच देने व धार्मिक विद्वेष फैलाने वालों पर विशेष नजर
सेक्टर पदाधिकारियों को दी गयी चुनाव संबंधी जानकारी
परसा. आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के बाद बीडीओ रजत किशोर सिंह ने कर्मियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. प्रखंड कार्यालय स्थित सत्याग्रह केंद्र में आयोजित बैठक में सेक्टर पदाधिकारियों एवं प्रखंड तथा अंचलकर्मियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गयी. बीडीओ ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए कर्मियों को इसका पालन करने अन्यथा कार्रवाई की हिदायत दी.
उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया कि बिना अनुमति के चुनाव कार्य में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों, बिना अनुमति चुनावी सभा, सरकारी वाहनों व भवनों का दुरुपयोग तथा सरकारी सेवकों के आचरण पर विशेष नजर रखने की जरूरत हैं. वहीं वाहनों में किसी भी राजनीतिक दलों के झंडे व फोटो लगाने पर आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई तय हैं. इस दौरान जेएसएस अरविंद पासवान, बीसीओ हर्षबर्द्धन, एमओ मुन्ना कुमार आदि मौजूद थे.
सीसीए व 107 लोग किये गये चिह्नित
परसा. लोकसभा चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अपराध में संलिप्त अभियुक्तों पर सीसीए व 107 के लिए चिह्नित किया जा रहा है.
इस बारे में थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को देखते हुए चार अपराधियों पर सीसीए लगाया गया हैं. वहीं चुनाव कार्य में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों के आशंका को देखते हुए 170 अभियुक्तों के खिलाफ 107 की कार्रवाई के लिए चिह्नित किया गया है.
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