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बिना ढके खनिज ढोने पर एफआईआर

छपरा (सदर) : बिना ढके किसी भी वाहन से बालू, गिट्टी या अन्य खनिज ले जाने वाले वाहन चालक के अलावा मालिक तथा संबंधित बंदोबस्तधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना एवं अन्य विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में खनन विभाग में जिला पदाधिकारी व जिला खनन विभाग ने निर्देश जारी किया […]

छपरा (सदर) : बिना ढके किसी भी वाहन से बालू, गिट्टी या अन्य खनिज ले जाने वाले वाहन चालक के अलावा मालिक तथा संबंधित बंदोबस्तधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना एवं अन्य विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में खनन विभाग में जिला पदाधिकारी व जिला खनन विभाग ने निर्देश जारी किया है. साथ ही सभी खनिज ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना आवश्यक करने के साथ-साथ ओवर लोडेड वाहनों के चालक व उनके मालिक पर सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उसके बाद नियमानुसार खनिज का मूल्य एवं जुर्माना भी वसूला जायेगा.

जिला खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान के अनुसार विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी बालू लदा हुआ वाहन यदि सड़क पर चलता है तथा उसके एक बूंद भी पानी टपकता है, तो वैसी स्थिति में भी प्राथमिकी दर्ज करने तथा अन्य विभागीय कार्रवाई नियमानुसार करने का आदेश मिला है. विभाग ने खनिज निकासी के प्रत्येक मार्ग पर धर्मकांटा लगाने का निर्देश बंदोबस्तधारी को दिया है. यदि इस दिशा में बंदोबस्तधारी धर्मकांटा लगाने की कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जायेगी.
बालू भंडारण के लिए पांच एकड़ जमीन चिह्नित : सरकार के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी हरिहर प्रसाद के निर्देश पर एडीएम अरुण कुमार ने बालू भंडारण के लिए दरियापुर प्रखंड स्थित पोझी गांव में स्थल का चयन किया है. यह जमीन सरकारी है. इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार में भेजी गयी है. ऐसी स्थिति में यदि सरकार अंतिम रूप से मोहर लगाती है, तो बालू भंडारण के लिए जमीन के चयन का काम अंतिम रूप से पूरा हो जायेगा.
बालू को नीलाम करने का निर्देश दिया है
विभाग ने आगामी 12 सितंबर को सारण जिले में गत दो महीने में जब्त किये गये बालू को नीलाम करने का निर्देश दिया है. यह प्रक्रिया सारण के डीएम के कार्यालय में संपन्न होगी. इसके लिए विभाग ने विधिवत सूचना भी जारी कर दी है. वहीं मानकों के अनुकूल बालू का अवैध खनन करने वाले सारण जिले में बंदोबस्तधारी ब्रॉडसन कॉमोडेटिज प्रा.लि. को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी प्रकार के बालू के खनन एवं व्यवसाय पर रोक लगायी गयी है. हालांकि अभी भी छपरा शहर से सोनपुर के बीच कुछ बालू माफियाओं द्वारा बालू का व्यवसाय चोरी-छिपे किया जा रहा है.
वहीं ज्यादा दाम वसूलकर रातों-रात पूरा लाल बालू छपरा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजा जा रहा है. जिससे एक ओर सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है, तो दूसरी आमजनों को बालू के लिए ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है.
क्या कहते हैं डीएम
खनन विभाग के निर्देशानुसार बिना ढके बालू, गिट्टी आदि खनिज ढोने वाले तथा ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों, मालिक तथा खनिज के बंदोबस्तधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, विभागीय नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी. वहीं आगामी 12 सितंबर को सरकार के निर्देश के आलोक में जब्त बालू की जहां नीलामी होगी.
हरिहर प्रसाद, डीएम, सारण

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