छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद को लेकर दरवाजे पर चढ़ गोली मारकर चाचा-भतीजा को घायल कर देने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित डोरीगंज थाना क्षेत्र के विंदगावां निवासी रामकिशोर राय, विजय राय दोनों भाई जनक राय,
सुनील राय दोनों भाई और दो भाई जठुली राय और ललित राय तथा संजय राय को भादवि की धारा 307/149 के तहत सात-सात वर्ष सश्रम कारावास और प्रत्येक को दस हजार अर्थदंड जिसका भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत सभी को दो-दो वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
अपर लोक अभियोजक प्रमोद भरतिया ने बताया कि डोरीगंज के विंदगावां निवासी बुधनराय ने डोरीगंज थाने में उपरोक्त सभी के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने जमीन विवाद के कारण उसके दरवाजे पर चढ़ गोलीबारी करते हुए सूचक के भाई बैजनाथ राय और भतीजा विनोद राय को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. दोनों जख्मी को उपचार के लिये सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी प्रमोद भरतिया और बचाव पक्ष से चंद्रप्रकाश सिंह व संतोष पांडेय ने बहस किया.