अधिवक्ता हत्या मामले में कुर्की का दिया आदेश

छपरा(कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय आ रहे अधिवक्ता रमेंद्र कुमार शर्मा की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में बनाये गये छह नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट ने कुर्की का आदेश निर्गत करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिन अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त आदेश दिया है, उनमें गड़खा थाना क्षेत्र के […]
छपरा(कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय आ रहे अधिवक्ता रमेंद्र कुमार शर्मा की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में बनाये गये छह नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट ने कुर्की का आदेश निर्गत करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिन अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त आदेश दिया है, उनमें गड़खा थाना क्षेत्र के महम्मदपुर निवासी शिलानाथ सिंह, सत्यजीत सिंह, संदीप सिंह, पंकज सिंह, कवींद्र सिंह और रूपेश कुमार सिंह शामिल हैं.
सभी अभियुक्त अधिवक्ता हत्या मामले में दर्ज गड़खा थाना कांड संख्या 287/17 में नामजद अभियुक्त हैं. इन सभी के विरुद्ध गड़खा थानाध्यक्ष संजय कुमार रजक ने बुधवार को एसीजेएम पंचम धनंजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में कुर्की का आदेश दिये जाने का आग्रह करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है. थानाध्यक्ष ने आवेदन में कहा है कि सभी अभियुक्त गिरफ्तारी के भय से फरार हैं और अपनी चल संपत्ति को धीरे-धीरे हटा भी रहे हैं.
ज्ञात हो कि कांड के आइओ शशि कुमार सिंह ने कुछ दिनों पूर्व उपरोक्त सभी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आग्रह करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था. बताते चलें कि अधिवक्ता की हत्या के बाद उनके समधी बनियापुर के धनगरहा निवासी सत्यदेव ओझा ने 10 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिनमें चार अभियुक्त अन्य मामले में मंडलकारा में हैं. जबकि फरार छह अभियुक्तों द्वारा जिला जज के न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रयास भी किया था , परंतु जिला जज ने सभी के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था.
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