हत्या मामले में पति को उम्रकैद

Updated at : 10 Aug 2017 5:26 AM (IST)
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हत्या मामले में पति को उम्रकैद

छपरा(कोर्ट) : घर की जमीन को खाली नहीं करने पर अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर फरार होने वाले पति को न्यायालय ने सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 59/08 के सत्र वाद 208/09 की […]

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छपरा(कोर्ट) : घर की जमीन को खाली नहीं करने पर अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर फरार होने वाले पति को न्यायालय ने सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 59/08 के सत्र वाद 208/09 की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित शोभेपुर बाजार निवासी शिवजी सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना, जिसे नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त की सजा सुनाई है.

विदित हो कि आरोपित पर अपनी पत्नी शिवकुमारी देवी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप उसकी 14 वर्षीया पुत्री अनीता कुमारी ने लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपने बयान में अनीता कही थी कि 26 नवंबर 2008 की रात्रि वह अपनी मां तथा छोटी बहन पिंकी के साथ घर में एक ही चौकी पर सोयी थी कि अर्द्ध रात्रि में उसके पिता मोलनापुर निवासी सत्यनारायण सिंह जिसके यहां वे काम करते हैं के साथ घर में घुसे और मां का गला दबाने लगे.

जिसे देख वह चिल्लाने लगी तो पिता ने उसकी भी हत्या कर देने का भय दिखा उसे चुप करा दिया. लड़की अपने बयान में कही थी कि उसके पिता जब मां का गला दबा रहे थे तो वह काफी छटपटा रही थी और सत्यनारायण सिंह मां का पैर पकड़े हुए थे. जब मां छटपटाना बंद कर दी तो दोनों घर से चले गये. दोनों के जाने के बाद वह डरकर अपनी बहन को ले घर से बाहर निकल गयी. उसे रोते देख लोंगों ने पूछा तो उसने घटना के बारे में सबों को बतायी तब लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था.

घर खाली नहीं करने पर गला दबा कर की थी हत्या
पुत्री ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
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