वीडियो वायरल मामले में दाखिल जमानत पर की गयी सुनवाई

Updated at : 10 Aug 2017 5:26 AM (IST)
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वीडियो वायरल मामले में दाखिल जमानत पर की गयी सुनवाई

छपरा(कोर्ट) : अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के मामले में बनाये गये अभियुक्तों के अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. जिला जज रमेश तिवारी ने वायरल मामले में दर्ज मकेर थाना कांड संख्या 88/16 के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद मुबारक के सहयोगी परसा के बलहा बलिगांव निवासी सद्दाम और […]

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छपरा(कोर्ट) : अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के मामले में बनाये गये अभियुक्तों के अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. जिला जज रमेश तिवारी ने वायरल मामले में दर्ज मकेर थाना कांड संख्या 88/16 के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद मुबारक के सहयोगी परसा के बलहा बलिगांव निवासी सद्दाम और जलालु उर्फ काजल तथा आलम के संयुक्त जमानत याचिका संख्या 2212/17 पर सुनवाई की. याचिका पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस की गयी,

जिसे सुनने के उपरांत उन्होंने उसे अगली सुनवाई हेतु एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. विदित हो कि मकेर थानाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने पांच अगस्त 2016 को वीडियो वायरल होने के उपरांत क्षेत्र में आक्रोशित लोगों द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ व बवाल के बाद मुबारक उर्फ सिपाही तथा उसके साथियों को अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

इसी मामले में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
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